PALI NEWS; 19 मई। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला कलक्टर कार्यालय के सभागार में एक युद्व नशे के विरूद्व व जिला बाल संरक्षण इकाई, त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुयी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रभा ने विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर बैठक में जिला बाल सरंक्षण इकाई की सहायक निदेशक टीना अरोडा ने बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं को रखा।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बिन्दुओ की समीक्षा कर बाल नशा मुक्ति की प्रभावी रोकथाम के लिए एनसीपीसीआर द्वारा जारी एक युद्ध नशे के विरूद्ध ज्वाईन्ट एक्शन प्लान की त्रैमासिक समीक्षा कर विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास पर बल देते हुये आवश्यक निर्देश दिये। सहायक निदेशक अरोडा ने बताया कि एनसीपीसीआर द्वारा जारी निर्देशों की पालना में जिले के सभी विक्रेताओं / औषधि विक्रेताओं की शत प्रतिशत दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने व रजिस्टरो के डिजिटलीकरण के लिये निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने एनसीपीसीआर द्वारा जारी निर्देशों की पालना में जिले के समस्त सरकारी व निजी विद्यालयो में प्रहरी क्लब के गठन, एक्ट 2003, एवं जे.जे.एक्ट 2015 सेक्शन 77, 78 अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों की जिले में राजकीय / गैर राजकीय नशा मुक्ति केन्द्र के संचालन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही बाल नशा मुक्ति की प्रभावी रोकथाम हेतु एनसीपीसीआर द्वारा जारी ज्वाईन्ट एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की भूमिका एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिये निर्दैश दिये।

जिला बाल संरक्षण इकाई त्रैमासिक बैठक-
इस अवसर पर उन्होंने बैठक में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 संशोधित अधिनियम, 2021 व आदर्श नियम, 2016 संशोधित नियम, 2022 तथा पोक्सो, बाल श्रम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये। साथ ही बाल कल्याण समिति, समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की स्थिति व लम्बित प्रकरणों का त्रैमासिक रिव्यू एवं समीक्षा पोक्सो प्रकरण एवं पोक्सो पीडित की सहायता हेतु नियुक्ति के बारे में राजकीय बाल देखरेख संस्थान (राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेन्सी, पाली) अन्तर्गत संस्थागत देखरेख में आवासित बच्चों एवं उनके संरक्षण एवं पुनर्वास तथा गृहो में उपलब्ध सुविधाओं और गृहो के निरीक्षण पर चर्चा कर निर्देश दिये।
बैठक में गैर संस्थागत देखरेख योजनाओं दत्तकग्रहण, फोस्टर केयर और पी.एम. केयर स्पॉनसरशिप व आफ्टर केयर के संचालन की मिशन वात्सल्य पोर्टल (पी. एम. केयर पोर्टल व केयरिंग पोर्टल), बजट घोषणा वर्ष 2026-27 की घोषणा के बारे मे निर्देश दिये।
साथ ही चौबीसो घण्टे चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट 1098 संचालन की समीक्षा (1098 पर प्राप्त कॉल्स एवं जनजागरूकता कार्यक्रम)’ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल एवं जन जागरूकता गतिविधियों और बाल विवाह संबंधित डाटा अपडेशन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिये जन-जागरूकता कार्यक्रम, निषेधाज्ञा जारी करवाना के लिये चर्चा कर निर्देश दिये।
इस अवसर पर बैठक में उपनिदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग डॉ. ज्योति प्रकाश अरोडा, सदस्य सचिव सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई डॉ. टीना अरोड़ा (उपनिदेशक ), बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेन्द्र परिहार बाल कल्याण समिति, उपनिदेशक महिला अधिकारिता भागीरथ, उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास सुरभि चौहान शिक्षा, व सभी संबधित विभागो ंके अधिकारी आदि मौजूद रहे।
