पाली, 23 अप्रैल।  राज्य में व्यापार क्षेत्र को प्रोत्साहित करने एवं निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से लागू राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत अब व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु एसएसओ पोर्टल पर सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, के महाप्रबंधक एवं संयुक्त आयुक्त सैय्यद रज्जाक अली ने बताया कि राज्य में व्यापार क्षेत्र के लिए इस प्रकार की नीति पहली बार लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य निवेश बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, छोटे व्यापारियों को बाजार एवं ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना तथा खुदरा एवं थोक व्यापार में एमएसएमई उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना है।
नीति के तहत नए सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों को ऋण पर आकर्षक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एक करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा एक करोड़ से अधिक और दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन व्यापारियों को 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर देय गारंटी फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण 5 वर्षों तक किया जाएगा। साथ ही सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों को बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष) तक सहायता प्रदान की जाएगी। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष तक प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये) तक सहायता का प्रावधान भी रखा गया है।
योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता एसएसओ पोर्टल पर Rajasthan Trade Promotion Policy 2025 (RTPP) आइकन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर – 6 प्रतिशत
1 करोड़ से अधिक एवं 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर – 4 प्रतिशत
जिला उद्योग केन्द्र द्वारा व्यापारियों से अपील की गई है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर उक्त योजना के तहत नियमानुसार ब्याज अनुदान की वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

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